UHBVNL कर्मचारियों को मुख्यालय आने पर रोक: बिना अनुमति नहीं मिल सकेंगे अधिकारी, नए आदेश जारी
- By Gaurav --
- Saturday, 22 Nov, 2025
UHBVNL employees barred from visiting headquarters:
UHBVNL employees barred from visiting headquarters: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं आ सकेगा। यह नियम क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में कार्यरत सभी कर्मियों पर लागू होगा।
निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी निजी मामलों के लिए मुख्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। इससे मुलाकात का उचित समय निर्धारित किया जा सकेगा और उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाया जा सकेगा।
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले संबंधित एसडीओ, उप-विभागीय अधिकारी या कार्यालय प्रभारी से संपर्क करें। किसी भी आवेदन के लिए विभाग में निर्धारित उचित चैनल (एसडीओ/एक्सईएन/एसई/सीई/सक्षम प्राधिकारी) का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह नियम उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां तत्काल समाधान की आवश्यकता हो।

यदि कोई मामला पहले ही निचले स्तर पर उठाया जा चुका है और अब उच्च अधिकारी के ध्यान की आवश्यकता है, तो कर्मचारी अपने नियंत्रक अधिकारी को सूचित करने के बाद अगली अथॉरिटी से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
निगम ने कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे नियमित मुद्दों के लिए बिना पूर्व सूचना के सीधे मुख्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाने से बचें। इसका उद्देश्य कार्यालय के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवेदन ठीक से दर्ज और संसाधित किए जाएं।
आपातकालीन या संवेदनशील मामलों में, कर्मचारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी से टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सभी अधिकारियों से सहयोग करने और कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वास्तविक एवं अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।